केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स, समलैंगिक पुरुष और यौनकर्मी के रक्तदान पर रोक को सही ठहराया है। सरकार ने इसे भेदभाव नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और मरीजों की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है।
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