चुनाव आयोग ने बयान में कहा कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी को पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 63(1) के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। कुरैशी आगामी 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
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