एफसीआरए: गैर सरकारी संगठनों को विदेशी चंदे से बनाई गई संपत्ति का देना होगा ब्योरा, नियमों में किया गया बदलाव

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमों में संशोधन किया है। अब गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी अंशदान से बनाई गई चल संपत्ति का विवरण (वित्त वर्ष के 31 मार्च तक) प्रस्तुत करना होगा। 

Posted from: this blog via Microsoft Power Automate.


EmoticonEmoticon