असम सरकार ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ अधिसूचना को अगले एक अप्रैल से राज्य के आठ जिलों में अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।
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असम सरकार ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ अधिसूचना को अगले एक अप्रैल से राज्य के आठ जिलों में अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।
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